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डीजल और पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत
यह फैसला खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनकी डीजल गाड़ियां 10 साल से पुरानी या पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से पुरानी हैं। अब वे अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर के बाहर दूसरे राज्यों में री-रजिस्टर (फिर से पंजीकरण) करा सकेंगे। इससे न केवल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी बल्कि दिल्ली की सड़कों पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या भी घटेगी।
‘जनता की सुविधा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखा गया’
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा,
“यह फैसला जनता की सुविधा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। एक साल की समय-सीमा की वजह से हजारों वाहन दिल्ली में फंसे हुए थे — न वे स्क्रैप हो पा रहे थे, न बाहर भेजे जा सकते थे। अब यह बाधा खत्म कर दी गई है ताकि लोग अपने पुराने वाहनों को जिम्मेदारी से दिल्ली से बाहर भेज सकें।
परिवहन मंत्री ने बताया कि इस फैसले से दिल्ली की सड़कों पर भीड़ और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। सरकार ने यह कदम जनता की शिकायतों और आंतरिक समीक्षा के बाद उठाया है।
इससे पहले 2021 और 2022 में परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के तहत पुराने वाहनों के लिए नियम बनाए थे, लेकिन तब NOC के लिए आवेदन की अवधि केवल एक वर्ष रखी गई थी। इसी कारण कई वाहन मालिक आवेदन नहीं कर पाए थे।
नए आदेश के अनुसार, जिन वाहनों को उनकी उम्र पूरी होने के कारण डी-रजिस्टर (रजिस्ट्रेशन रद्द) किया गया था, वे अब कानूनी रूप से अन्य राज्यों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इससे न केवल दिल्ली में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने में मदद मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को भी मजबूती मिलेगी।
ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या में भी राहत
परिवहन विभाग का मानना है कि यह फैसला दिल्ली में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या को कम करने में भी सहायक होगा।
गौरतलब है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है।अब सरकार ने जनता को इन पुराने वाहनों को कानूनी रूप से दिल्ली से बाहर भेजने का आसान रास्ता प्रदान किया है।
 
            
            
            
            
            
         
           
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
           
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
        