


देशभर में टैक्स ढांचे को और ज्यादा सरल और आम जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से GST 2.0 लागू कर दिया है। इसके तहत रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई सामान सस्ते हो गए हैं, जबकि लक्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे वे अब महंगे हो जाएंगे।
किन वस्तुओं पर अब जीरो GST लगेगा?
0% GST यानी पूरी तरह टैक्स फ्री की गईं वस्तुएं
खाद्य उत्पाद
UHT दूध, पनीर, पिज्जा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी और पराठा
शैक्षणिक सामग्री
पेंसिल, नोटबुक, चार्ट, ग्लोब, प्रैक्टिस बुक, लैब नोटबुक
हेल्थ सेक्टर
33 जीवन रक्षक दवाएं (जिनमें 3 कैंसर की दवाएं भी शामिल), हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
5% GST स्लैब में आने वाले सामान
खाद्य सामग्री
वनस्पति तेल, घी, मक्खन, चीनी, मिठाइयां, पास्ता, बिस्किट, चॉकलेट, जूस, नारियल पानी
शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम
घरेलू उपयोग के उत्पाद
बच्चों की दूध की बोतलें, छाते, मोमबत्तियां, सिलाई मशीनें, फर्नीचर
कृषि उपकरण
ट्रैक्टर, सिंचाई मशीनरी, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, पंप।
हेल्थ प्रोडक्ट्स
थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, चश्मा, रबर ग्लव्स।
₹2,500 तक के रेडीमेड कपड़े, जूट/कपास के बैग, सिंथेटिक धागा
18% GST स्लैब में आने वाले उत्पाद
इलेक्ट्रॉनिक्स
एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर
वाहन
छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिलें, कमर्शियल वाहन
ट्रैक्टरों के हाइड्रोलिक पंप और फ्यूल पंप
क्या-क्या हुआ सस्ता?
रसोई का खर्च: खाद्य तेल, आटा, घी, चीनी, पास्ता, बिस्कुट।
बच्चों की पढ़ाई: नोटबुक, पेंसिल, शैक्षणिक सामग्री।
घरेलू उपयोग: साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, किचनवेयर।
हेल्थ और बीमा: जीवन रक्षक दवाइयां, इंश्योरेंस पॉलिसी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन: टीवी, एसी, बाइक, कार, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण।
क्या-क्या हुआ महंगा?
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया है
वाहन
350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलें, बड़ी SUV, लक्जरी और प्रीमियम कारें, रेसिंग कारें
GST: 28% से बढ़ाकर 40%
हानिकारक उत्पाद
सिगरेट, सिगार, तंबाकू उत्पाद
GST: 28% से बढ़ाकर 40%