


सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। छोटी कारों और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर लगने वाला GST अब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इसके साथ ही तीन पहिया और कमर्शियल वाहनों पर भी टैक्स में कटौती की गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को उम्मीद है कि इस फैसले से फेस्टिव सीजन में वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी।
पेट्रोल और CNG कारों पर नई दरें
अब 1200cc तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और CNG कारों पर केवल 18% GST लगेगा, बशर्ते गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से कम हो। पहले इन्हीं गाड़ियों पर 28% टैक्स देना पड़ता था।
1500cc तक की डीजल कारें भी होंगी सस्ती
1500cc तक की डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों के लिए भी यही राहत मिलेगी। यदि कार की लंबाई 4 मीटर से कम है, तो अब इन पर भी केवल 18% GST देना होगा।
बाइक्स और तिपहिया वाहनों पर राहत
अब 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर 18% टैक्स लगेगा, जबकि पहले इन पर 28% टैक्स वसूला जाता था। इसके साथ ही तीन पहिया वाहन और ट्रांसपोर्ट यान भी अब सस्ते होंगे, क्योंकि उन पर भी टैक्स दर घटाकर 18% कर दी गई है।
लग्जरी गाड़ियों और बड़ी बाइकों पर क्या रहेगा टैक्स?
जहां छोटी गाड़ियों को राहत दी गई है, वहीं लग्जरी वाहनों और 350cc से अधिक क्षमता वाली बाइकों पर अब 40% GST लगेगा।
इसमें शामिल हैं:
1200cc+ पेट्रोल कारें
1500cc+ डीजल कारें
SUV, MPV, MUV, XUV
स्पोर्ट्स व्हीकल्स, यॉट और हेलीकॉप्टर