एक जनवरी-2026 से बदलेंगे 48 साल पुराने अवकाश नियम,इस तरह की छुट्टियों पर कटेगी सैलरी
मध्यप्रदेश के लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। नए नियमों के तहत कर्मचारियों के चाइल्ड केयर लीव (संतान पालन अवकाश) में बदलाव किया गया है।
Ramakant Shukla
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मध्यप्रदेश के लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। नए नियमों के तहत कर्मचारियों के चाइल्ड केयर लीव (संतान पालन अवकाश) में बदलाव किया गया है।
पहले कर्मचारियों को दो वर्ष (730 दिन) तक सवैतनिक रूप से चाइल्ड केयर लीव लेने की अनुमति थी, जिसमें वेतन कटौती का प्रावधान नहीं था। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब एक साल से अधिक अवकाश लेने पर वेतन में कटौती लागू होगी।
नए नियमों का विवरण
पहले 365 दिन तक चाइल्ड केयर लीव लेने पर पूरा वेतन मिलेगा।
इसके बाद अवकाश लेने पर, चाहे वह एक साथ हो या अलग-अलग, वेतन सिर्फ 80% मिलेगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे।



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