मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पदोन्नति नियमों से संबंधित प्रकरण की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस बार राज्य सरकार अदालत में अपना पक्ष और जवाब अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करेगी। इसी उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति नियमों से जुड़े गजट नोटिफिकेशन को अंग्रेजी में भी प्रकाशित कर दिया गया है। अब तक सरकार हिंदी में जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अपना पक्ष रख रही थी।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सुनवाई के दौरान भाषा अथवा अनुवाद से जुड़ी किसी भी तकनीकी आपत्ति से बचना चाहती है। इसलिए अब अंग्रेजी संस्करण के साथ सभी संबंधित दस्तावेज और प्रमाण अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि सरकार का पक्ष स्पष्ट और सशक्त रूप से रखा जा सके।
यह मामला सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिस पर काफी समय से विवाद चल रहा है। 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को लेकर कर्मचारियों समेत सभी संबंधित पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।