मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती सख्ती के बीच दूरसंचार विभाग (DoT) ने निर्देश जारी किया है कि WhatsApp सहित सभी वेब-आधारित मेसेजिंग सेवाओं को उपयोगकर्ताओं को हर छह घंटे में स्वचालित रूप से लॉगआउट करना होगा। नए नियमों के अनुसार, जिस सिम कार्ड से उपयोगकर्ता ने अकाउंट रजिस्टर किया है, वही सिम लगातार उस सेवा से ‘बाउंड’ रहना चाहिए। यह नियम WhatsApp, Telegram, Signal, Arattai, Snapchat, ShareChat जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा।
इस प्रावधान के चलते WhatsApp Web और अन्य वेब-कंपेनियन ऐप्स हर छह घंटे बाद लॉगआउट हो जाएंगे, यदि मूल सिम फोन में मौजूद नहीं है। सरकार का कहना है कि साइबर ठग बिना सिम मौजूद हुए भी WhatsApp चलाकर धोखाधड़ी कर रहे थे, जिनमें कई मामले भारत के बाहर से संचालित पाए गए।
DoT की अधिसूचना में कहा गया है कि 90 दिनों के भीतर ये नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद बिना मूल सिम कार्ड वाले डिवाइस पर इन ऐप्स का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी प्लेटफॉर्म्स को चार महीने के भीतर पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।
ये बदलाव टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स, 2025 से जुड़े हैं, जिनमें Telecommunication Identifier User Entity की नई व्यवस्था शामिल की गई है। इसके तहत ऐप्स को उपयोगकर्ता के सिम में मौजूद IMSI (International Mobile Subscriber Identity) की जानकारी तक पहुंच देना अनिवार्य होगा। इससे WhatsApp और अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म्स को भारत के लिए अपने सिस्टम में बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे।
जहां टेलीकॉम कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है, वहीं टेक कंपनियों का कहना है कि लगातार सिम-चेक और बार-बार लॉगआउट से उपयोगकर्ता की प्राइवेसी, मल्टी-डिवाइस अनुभव और यात्रा के दौरान एक्सेस पर नकारात्मक असर पड़ेगा।