


प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले आज प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ 17,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था।
इसके तहत अंबानी को बिना जांच अधिकारी की अनुमति के भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है। वह अदालत के अनुमित के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। ईडी का यह कदम तब आया है जब केंद्रीय एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में तलब किया है। यह जांच संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संभावित उल्लंघनों से संबंधित है। एजेंसी इस मामले से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। मामले में जांच एजेंसी को अंबानी का बयान दर्ज करना बेहद अहम है।
ED ने अनिल अंबानी को मुख्यालय बुलाया
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामला दिल्ली में दर्ज होने के कारण अंबानी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय बुलाया गया है। जांच एजेंसी अंबानी के पेश होने पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। इस मामले में पिछले सप्ताह संघीय एजेंसी ने उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे थे। 24 जुलाई को शुरू हुई यह कार्रवाई तीन दिन तक चली।