दिल्ली की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब सभी होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉलों में कोयला और लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर पूरी तरह से रोक लगाई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब दिल्ली के कमर्शियल किचन में पारंपरिक तंदूर की रोटी नहीं मिल पाएगी।
क्या है DPCC का आदेश?
DPCC ने एयर एक्ट, 1981 की धारा 31(A) के तहत यह आदेश जारी किया है। समिति का कहना है कि कोयले और लकड़ी से खाना पकाने के कारण स्थानीय स्तर पर प्रदूषण बढ़ता है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार खराब हो रहा है। इस आदेश में सभी कमर्शियल किचन को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत गैस, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन पर शिफ्ट हो जाएं। अर्बन लोकल बॉडी को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने और पूरे शहर में निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।