


छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण आदेश अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 25 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में संशोधन कर इसे 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है।
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होंगे स्थानांतरण आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में बताया गया है कि स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत 25 जून तक स्थानांतरण पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाया गया था, जिसे अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।इस अवधि में जिला स्तर पर किए गए स्थानांतरण आदेशों और उनके क्रियान्वयन की जानकारी संबंधित जिला अथवा विभाग की वेबसाइट पर 30 जून तक अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी।
अन्य शर्तें यथावत
गौरतलब है कि स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। केवल स्थानांतरण आदेशों को अपलोड करने की समयसीमा में ही संशोधन किया गया है। यह निर्णय उन विभागों और अधिकारियों के लिए राहतभरा है, जिनके आदेश तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से समय पर अपलोड नहीं हो सके थे।