देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संकट को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है, जिसका असर सीधे तौर पर दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों और निर्माण से जुड़े कारोबार पर पड़ेगा। ये नए नियम 18 दिसंबर, 2025 से लागू होंगे।
केवल BS-6 वाहन होंगे प्रवेश योग्य
दिल्ली सरकार ने बताया कि 18 दिसंबर की सुबह से राजधानी में प्रवेश पर कड़ी निगरानी शुरू होगी। केवल BS-6 उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। BS-2, BS-3 और BS-4 श्रेणी के निजी और व्यावसायिक वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही, दिल्ली में पहले से मौजूद वाहनों की भी जांच की जाएगी और नियमों का पालन न करने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे।
अंतरराज्यीय बसों और यात्रियों पर असर
दिल्ली में चल रही कई अंतरराज्यीय बसें BS-4 डीजल इंजन पर आधारित हैं। इन नियमों के लागू होने से इन बसों की संचालन क्षमता और यात्रियों की सुविधा प्रभावित हो सकती है।
वैध PUC अनिवार्य, पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
सरकार ने बताया कि पेट्रोल और डीजल वाहन जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर ANPR तकनीक के जरिए वाहनों की पहचान की जाएगी। ध्यान रहे कि दिल्ली और अन्य राज्यों में पंजीकृत वैध PUC स्वीकार किए जाएंगे।
CNG और इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षित
दिल्ली और अन्य राज्यों में पंजीकृत CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। नए नियम केवल पेट्रोल-डीजल से चलने वाले और गैर-BS-6 वाहनों पर लागू होंगे।