


हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक नई योजना ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 25 सितंबर से पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके तहत 23 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, वित्तीय स्वतंत्रता दिलाना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और सामाजिक स्तर पर उनकी भागीदारी और मजबूत होगी।
अक्टूबर 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने ₹2,100 की सहायता दी जाएगी। चुनाव जीतने के बाद सरकार अब इस वादे को धरातल पर उतार रही है।
पात्रता: किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए महिला का हरियाणा में कम से कम 15 साल का निवास जरूरी है।
यदि महिला अन्य राज्य से हरियाणा में आई है, तो उसके पति का हरियाणा निवासी होना जरूरी है।
एक ही परिवार की कई महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
महिला के पास सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।
पहले चरण में किन्हें मिलेगा लाभ?
पहले चरण में केवल 1 लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले परिवारों की महिलाएं शामिल की जाएंगी।आगे चलकर इस योजना को अधिक आय वर्ग तक विस्तारित करने की योजना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।