मध्य प्रदेश पुलिस ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर-जरूरी वाहन यात्राओं पर रोक लगा दी है। यह आदेश आकस्मिक ड्यूटी, चेकिंग, घटनास्थल पर पहुंचना जैसी जरूरी परिस्थितियों को छोड़कर लागू होगा। लंबी दूरी की ड्यूटी पर जाने से पहले वाहन की फिटनेस, बीमा और चालक की स्वास्थ्य स्थिति की जांच अनिवार्य कर दी गई है। यह दिशा-निर्देश डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सागर सड़क हादसे में चार जवानों की मौत के बाद जारी किए हैं।
पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन में कहा है कि रात के दौरान वाहन संचालन केवल अत्यंत आवश्यक कार्यों तक सीमित रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चालक को पर्याप्त विश्राम प्रदान किया जाएगा। सभी आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन कराएं। गाइडलाइन में कुछ छूट भी दी गई हैं, जैसे रात्रि गश्त, थानों की आकस्मिक विजिट, घटनास्थल पर तुरंत पहुंचना, कानून व्यवस्था की आकस्मिक स्थिति नियंत्रित करना और वीवीआईपी विजिट।