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प्रक्रिया और शुल्क
सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि नियमित छात्रों के रिकॉर्ड में सुधार के लिए प्रति छात्र 1,000 रुपये का प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा। यह फीस स्कूलों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किया जाएगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समय पर शुल्क और सुधार प्रक्रिया को पूरा करें।
इनमें कर सकते हैं सुधार
सीबीएसई ने उन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें सुधार या अपडेशन की अनुमति है। इनमें माता-पिता के नाम में आपसी अदला-बदली, फोटो में सुधार, जन्म तिथि में बदलाव (नियमों और सहायक दस्तावेजों के आधार पर), एकमात्र संतान के क्षेत्र में अपडेशन और लिंग में सुधार शामिल हैं।
स्कूलों की लापरवाही पर चेतावनी
सीबीएसई ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि कई स्कूल बार-बार दी गई हिदायतों के बावजूद गलत डेटा जमा करते हैं। इसके बाद ये स्कूल बोर्ड से छात्रों के विवरण में सुधार की मांग करते हैं। बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि 17 अप्रैल के बाद कोई सुधार अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अंतिम रूप से तैयार डेटा ही छात्रों के अंक विवरण पत्र के लिए उपयोग किया जाएगा।
 
            
            
            
            
            
         
           
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
         
            
            
            
            
            
        