

उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होगा। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। इस संबंध में सीएम ने 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है।
5 सदस्यीय कमेटी का किया गठन
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि UCC का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी।
क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
UCC का मतलब है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है। इसके तहत शादी और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ
आपको बता दें कि, इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो गया है। यह देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू हुआ। यह कानून पूरे राज्य में लागू होगा और राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी प्रभावी होगा।