


छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद, वित्त विभाग ने सोमवार को महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी केंद्र सरकार के बराबर 55% महंगाई भत्ता पाने के पात्र होंगे।
1 सितंबर 2025 से लागू होंगे नए DA दरें
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से बढ़ा हुआ 55% DA मिलेगा। वहीं, छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का DA 6% बढ़कर 252% कर दिया गया है।
वित्त विभाग ने सभी विभागों को भेजा निर्देश
इस फैसले से जुड़े निर्देश प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को भेज दिए गए हैं। इसके तहत संबंधित विभागों को आवश्यकतानुसार बजट प्रावधानों के भीतर ही भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश की मुख्य बातें
बढ़ा हुआ DA सितंबर 2025 के वेतन (जो अक्टूबर में मिलेगा) से देय होगा।
DA की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर होगी, विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं किया जाएगा।
DA को मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।
भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को पूर्ण ₹1 माना जाएगा, जबकि उससे कम राशि नजरअंदाज़ की जाएगी।
यह आदेश UGC, AICTE, कार्यभारित और आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
भुगतान मौजूदा वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान के भीतर ही किया जाएगा।