


लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल-2025 पेश किया गया। यह बिल विदेशी और इमिग्रेशन से संबंधित प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए चार अधिनियमों को निरस्त करते हुए उनकी जगह लेगा। इसमें भारत में वायु, जमीनी या पानी के माध्यम से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने और वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद भी भारत में रहने वाले विदेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शक्ति देता है।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की खास बातें
विधेयक की खास बातों में अगर कोई शख्स जाली दस्तावेजों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने या भारत से विदेश जाने के लिए जाली पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करता है तो ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ दो से सात साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही एक लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जबकि वैलिड पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसपैठ करने वालों के खिलाफ सख्ती करते हुए उन्हें पांच साल तक की सजा या पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ किए जा सकते हैं।
वीजा खत्म होने पर स्टे किया तो एक्शन
यह विधेयक ऐसे विदेशियों पर और सख्ती से अंकुश लगाने का काम करेगा, जो वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में स्टे करते रहते हैं। ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा या तीन लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। यह बिल एयरलाइंस, शिप और ट्रांसपोर्ट के ऐसे तमाम साधनों और कंपनियों पर सख्ती करता है, जो उचित दस्तावेजों के विदेशों से लोगों को भारत लाने या फिर भारत से विदेश ले जाने में संलिप्त होंगे।