


नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की लिमिट बढ़ा दी है, जिससे अब यूजर्स रोजाना 10 लाख रुपये तक के बड़े लेनदेन कर सकेंगे। यह नई सुविधा आज सोमवार से लागू हो गई है और फिलहाल यह केवल चुनिंदा श्रेणियों और वेरिफाइड मर्चेंट्स पर उपलब्ध होगी। NPCI के पिछले महीने जारी सर्कुलर के मुताबिक, पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन की सीमा अब प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि कुल दैनिक सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव बीमा प्रीमियम, कैपिटल मार्केट, यात्रा, कलेक्शंस और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे क्षेत्रों पर लागू होगा।
बीमा और कैपिटल मार्केट निवेशों के लिए पहले प्रति लेनदेन सीमा 2 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही, इन श्रेणियों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का दैनिक लेनदेन संभव होगा। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर टैक्स भुगतान और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स (EMD) जैसी सेवाओं के लिए पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा, अब क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान भी यूपीआई से 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक किया जा सकेगा। हालांकि, क्रेडिट कार्ड बिलों के लिए दैनिक सीमा 6 लाख रुपये तक तय की गई है। वहीं, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह अभी भी 1 लाख रुपये प्रतिदिन बनी हुई है। इस फैसले से डिजिटल पेमेंट्स को और आसान और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी और उच्च मूल्य वाले लेनदेन भी तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।