Fees Incresed: मध्यप्रदेश बोर्ड (MP board) से जुड़े सभी निजी स्कूलों (private schools) को आज एक बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश बोर्ड (MP board) के फैसले के अनुसार, अब प्राइवेट स्कूलों (MP Private school) को मान्यता और नवीनीकरण के लिए 20 हजार से 30 हजार रुपये तक की फीस देनी होगी। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार नवीनीकरण और मान्यता के लिए प्राइमरी स्कूल जहां 250 बच्चे हैं, उन्हें 20 हजार और जहां 250 से ज्यादा बच्चे वहां 30 हजार रुपये सालाना चुकाना होगा।
पहले कोई शुल्क नहीं था
बता दें कि अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (Right to education) के तहत मान्यता नवीनीकरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन अब बोर्ड ने नया नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों की टेंशन बढ़ा दी है। ये भी पढे़- Budget Session : संसद में खडगे की बात सुन, पीएम मोदी रोक नहीं पाए अपनी हँसी
35 हजार रुपये सालाना चुकाने होंगे
प्राइमरी स्कूलों के लिए जहां 20 हजार से 30 हजार रुपये का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वहीं मिडिल स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 250 हैं, उन्हें 25 हजार रुपये और जहां 250 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें 35 हजार रुपये सालाना चुकाने होंगे। अब इन स्कूलों का क्या जहां मिडिल और प्राइमरी दोनों लगती है? तो उनको 35 से 40 हजार रुपये सालाना देना होगा। इसके अलावा अलग से राशि सुरक्षा निधि के तौर पर जमा भी करना होगा।
विरोध किया
अब एमपी बोर्ड के इस फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध भी किया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि अभी तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्याता और नवीनीकरण का कोई शुल्क नहीं देना होता था। लेकिन विभाग ने इसे बढ़ाकर और चिंता बढ़ा दी है।
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