अक्टूबर का महीना अब खत्म होने को है और कुछ ही दिनों में नवंबर की शुरुआत होने वाली है। हर नया महीना अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आता है, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। अगर आपको नवंबर महीने से लागू होने वाले इन नए नियमों की जानकारी नहीं है, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हर महीने की पहली तारीख को कई सरकारी और निजी संस्थान अपने नियमों में बदलाव करते हैं। इसी तरह इस बार भी 1 नवंबर से बैंकिंग से जुड़ा एक अहम बदलाव लागू होने जा रहा है।
क्या है नया नियम?
1 नवंबर 2025 से बैंक खातों से संबंधित एक बड़ा बदलाव लागू होगा। इस बदलाव के तहत अब खाताधारक अपने बैंक खाते में एक साथ 4 नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) जोड़ सकेंगे। इस नियम का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की रुकावट न आए।
नॉमिनी को मिलेगा तय करने का अधिकार
नए नियमों के अनुसार, खाताधारक यह भी तय कर सकेगा कि सभी नॉमिनी को पैसा एक साथ मिले या अलग-अलग। इस बदलाव को बैंकिंग कानून अधिनियम 2025 के तहत लागू किया गया है, जिसकी अधिसूचना 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी।
हक के प्रतिशत का होगा निर्धारण
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि खाताधारक को हर नॉमिनी के लिए हिस्सेदारी का प्रतिशत तय करना होगा, जो कुल मिलाकर 100% होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप 4 नॉमिनी बनाते हैं, तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि पहले नॉमिनी को 40%, दूसरे को 40%, तीसरे को 10% और चौथे को 10% हिस्सा मिले।
वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया है कि जल्द ही बैंकिंग कंपनीज (नॉमिनेशन) नियम, 2025 भी जारी किए जाएंगे। इसमें नॉमिनी बनाने, उन्हें रद्द करने, एक से अधिक नॉमिनी तय करने की प्रक्रिया और संबंधित फॉर्म्स की पूरी जानकारी दी जाएगी।