मप्र सरकार ने अनुसूचित जाति के नागरिकों के लिए 'डॉ.भीमराव आंबेडकर आर्थिक सहायता कल्याण योजना' की शुरुआत की। इसमें पूर्व में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। चलिए आपको बताते हैं, इस योजना के लाभ और विशेषताओं के बारे में।
डॉ.भीमराव आंबेडकर आर्थिक सहायता कल्याण योजना के लाभ
1- इस योजना को मप्र मे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है।
2- इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के अनुसूचित वर्ग के नागरिकों को पूर्व में स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
3- इसके साथ ही ये योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति के नागरिकों के उद्योगों का विकास करने में भी मददगार साबित होगी।
4- ये योजना कार्यशील पूंजी की कमी को भी पूरा करेगी।
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योजना के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज
1- इस योजना का लाभ मप्र के निवासी को ही मिलेगा।
2- आवेदन अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
3- आवेदक का आधार कार्ड।
4- आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र।
5- आवेदक का आय और आयु प्रमाण-पत्र
6- आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र।
7- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि।
ये आवेदन करने की प्रक्रिया है। आपको बता दें कि, इस योजना के आवेदन के लिए आपको अभी कुछ वक्त तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि बहुत जल्द सरकार इस योजना के आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी।
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