


मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। मतदाता सूची को लेकर अब 24 अक्टूबर 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। वहीं, 21 नवंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का नया कार्यक्रम घोषित किया गया है। यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तिथि के आधार पर किया जा रहा है। पहले अंतिम सूची का प्रकाशन 13 नवंबर को होना था, जिसे अब बढ़ाकर 21 नवंबर 2025 कर दिया गया है।
फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को विहित स्थानों पर किया जा चुका है। अब मतदाता 24 अक्टूबर तक अपने दावे या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहले इसके लिए 8 से 17 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित थी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन निर्धारित स्थानों पर 21 नवंबर 2025 को किया जाएगा।